मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र०, लखनऊ की अधिसूचना के अनुक्रम में उनके द्वारा यह निर्देश दिये है कि जनपद मेरठ में स्थित समस्त नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण समय सारणी के अनुसार संपन्न किया जायेगा।
10 मार्च को होगा ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन-जिला निर्वाचन अधिकारी
उन्होने बताया कि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 10 मार्च 2023, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियों प्राप्त करना 11 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक, दावे और आपत्तियों का निस्तारण 18 मार्च 2023 से 22 मार्च 2023 तक, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करना 23 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक तथा अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 01 अप्रैल 2023 को किया जायेगा।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा।
मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु दिनांक 11 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 की अवधि में आयोग की वेबसाइट www.sec.up.nic.in पर भी ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं। उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है, उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
उपर्युक्त परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है, अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए है उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे निर्वाचको का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु प्राप्त दावो को स्वीकार करते हुये निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जाएगी। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।