तहसील सरधना में “लैंगिक न्याय, शिक्षा का अधिकार व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण’ विषय पर कार्यक्रम आयोजित

तहसील सरधना में “लैंगिक न्याय, शिक्षा का अधिकार व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण’ विषय पर कार्यक्रम आयोजित

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जारी एक्शन प्लान 2022 2023 उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र को “लैगिक न्याय, शिक्षा का अधिकार व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तहसील सरधना के सभागार कक्ष में किया गया।

1- मेरठ द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में सरधना तहसीलदार नटवर सिंह ने उपस्थित जनता व महिलाओं को “किसान सम्मान कोष, निःशुल्क कृषि यन्त्र योजना, फसल बीमा योजना” आदि विषय के बारे में अवगत कराया गया तथा उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अब सरकार की विभिन्न प्रकार राजस्व योजनाओं का ऑनलाइन रूप से लाभ प्राप्त कर सकते है इसलिए सभी व्यक्तियों को शिक्षा के महत्व को समझना होगा और स्वयं तथा समाज को शिक्षित बनाना होगा तभी हम सरकार की सभी योजनाओं को सही प्रकार से लाभ उठा सकते है।

2- विधिक जागरूकता कार्यक्रम में मलिका भटनागर (पैनल अधिवक्ता / रिसोर्स पर्सन) द्वारा उपस्थित जनता व महिलाओं को “शिक्षा के अधिकार विषय पर अवगत कराया गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक बालक को शिक्षा अधिकार प्रदान किया गया है। तथा वर्तमान समय में सरकार द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क किताब, कापी, भोजन, स्कूल ड्रेस तथा छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा गरीब बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में आवासीय विद्यालय बनाये गये है जैसे नवोदय विद्यालय, अटल विद्यालय, कस्तूबा आवासीय विद्यालय आदि जिसमें वह रहकर निःशुल्क रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते है।

3- विधिक जागरूकता कार्यक्रम में अमरेश चौधरी (पैनल अधिवक्ता / रिसोर्स पर्सन) द्वारा उपस्थित जनता व महिलाओं को “महिला सशक्तीकरण के विषय में अवगत कराया गया। वर्तमान समय महिला सशक्तीकरण का समय किसी भी क्षेत्र में महिला पुरूषो से कम नही है इसलिए हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहियें तथा उन्हें पढ़ने की आजादी देनी चाहियें। जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वह समाज अन्य समाज के मुकाबले शीघ्र उन्नति करता है।

4- सरधना के सिविल जज (जू.डि.) आशिफ नवाज खान द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जनता व महिलाओं को “घरेलू हिंसा व दहेज प्रथा विषय पर अवगत कराया गया। भारतीय संविधान द्वारा परिवार में महिलाओं विरुद्ध होनी वाली हिंसा के बचाव हेतु कानून बना दिया गया है यदि कोई पुरूष व महिला किसी अन्य महिला के विरूद्ध कोई हिंसा करती है उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा व दहेज अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेंगी तथा माननीय न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा व दहेज अधिनियम में सजाव दण्ड दोनों का प्रावधान किया गया है। इसलिए हमें महिलाओं के विरुद्ध कोई हिंसा नही करनी चाहिये।

6- अन्त में विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता कर रहें विनोद शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा “लैगिंक न्याय, शिक्षा का अधिकार व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण आदि के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। भारतीय संविधान द्वारा वह प्रत्येक अधिकार महिलाओं को प्रदान किये गये जोकि पुरुषों को प्राप्त है इसलिए महिलाओं को पुरूषों से कम नही समझना चाहियें, बल्कि महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना चाहियें उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा दिनांक 04 मार्च 2023 से 11 मार्च 2023 तक “अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह” के अवसर महिलाओं को जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। प्रत्येक महिला महिलाओं को अपने अधिकारों एंव कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहियें तथा शिक्षा व कानून की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये ताकि महिलाओं का किसी भी स्तर पर उत्पीडन न हो सके l

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