उद्योग व सर्विस सेक्टर में स्व-रोजगार Self employment लगाने पर सरकार दे रही 25 प्रतिशत की सब्सिडी, करें ऑनलाईन आवेदन-उपायुक्त उद्योग
मेरठ के उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, दीपेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारो को स्व-रोजगार Self employment के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना संचालित है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में संचालित उक्त योजना उ0प्र0 के निवासी युवको/युवतियो हेतु स्व-रोजगार के लिए स्वर्णिम अवसर है।
शैक्षिक योग्यता व आयु –
योजना के अंतर्गत आवेदक की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत इच्छुक युवक/युवती को अधिकतम (रू0 25.00 लाख तक) के उद्योग/सर्विस सैक्टर का उद्योग लगाने के लिए ऑनलाईन पोर्टल www.diupmsme.upsdc.gov.in पर वांछित अभिलेख अपलोड कर आवेदन कर सकते है।
उन्होने बताया कि आवेदक द्वारा लगाये जा रहे प्रोजेक्ट/परियोजना की लागत अधिकतम रू0 25.00 लाख पर उ0प्र0 सरकार द्वारा 25 प्रतिशत की सब्सिडी/अनुदान भी दी जा रही है। इच्छुक युवक/युवती शीघ्र पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाते हुये अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करें तथा अपने साथ-साथ अन्य बेरोजगार युवको को भी रोजगार प्रदान करें।
उन्होने बताया कि उक्त वेबसाईट पर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। आवेदन भरने में यदि इच्छुक अभ्यर्थियों को कोई कठिनाई हो तो जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, सूरजकुण्ड रोड, मेरठ में संपर्क कर विस्तृत जानकारी की जा सकती है।