जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह ने बताया कि आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश वोकल फार लोकल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अन्तर्गत जनपद मेरठ में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना एवं उन्नयन के अन्तर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कुल लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू0 10 लाख का अनुदान अनुमन्य है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र उद्यम यथा व्यक्तिगत प्रोपराईटर फर्म, साझेदारी फर्म, एफ0पी0ओ0 (किसान उत्पादक संगठन), एन0जी0ओ0, एम0एच0जी0 कॉपरेटिव एण्ड प्रा0लि0 कम्पनी। आवेदक, उद्यम खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित होने चाहिये जैसे डेयरी, अनाज, बेकरी, फल, सब्जी, मसाले, तेल, लघु वन उत्पाद, मांस, खाद्य प्रसंस्करण। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये, कोई शैक्षिक योग्यता नहीं हैं। इच्छुक आवेदक pmfme.mofpi.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं।
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