अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पंकज वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 समाप्ति के सन्निकट है तथा जनपद के विभिन्न होटलो / बैंकट हॉल में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। उन्होंने इस सम्बन्ध में समस्त कार्यक्रम संचालकों, होटल स्वामियों/बैंक्वेट हॉल स्वामियों को निदेर्शित किया है कि शासनादेश में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मनोरंजन, जिस पर कर उद्ग्रहणीय हो, वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नही किया जायेगा।
उन्होंने समस्त विभिन्न होटल/बैंकट हॉल के संचालकों एवं आयोजको को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी कार्यक्रम (नव वर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस इवेन्ट, मेले तथा किसी भी प्रकार के रंगा-रंग कार्यक्रम) आदि के आयोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट महोदय से उक्त आयोजन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरूद्ध सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
Posted inप्रशासनिक खबरे