जिला प्रोबेशन अधिकारी अजित कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा /मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) योजनान्तर्गत पूर्णत वित्त पोषित महत्त्वपूर्ण व जनकल्याणकारी योजना है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत 0-18 वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता / माता या पिता / अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो को रूपये 4,000 / प्रति माह की दर से वर्ष में 02 किस्तों में अनुदान प्राप्त होता है एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) में ऐसे 0-23 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता / माता या पिता में से किसी एक की या वैध अभिभावक की मृत्यु 01 मार्च 2020 के पश्चात् हुई हो को 2,500 / रूपये प्रतिमाह की दर से वर्ष में 04 किस्तों में अनुदान प्राप्त होता है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा / मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) योजनान्तर्गत का लाभ लेने हेतु आवेदक कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, मेरठ में उपस्थित होकर किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।