जिलाधिकारी ने निर्धारित की आलू भंडारण की दरें

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आलू भण्डारण दरेंः सादा आलू रू0 241.00 व सीआईपीसी उपचारित आलू रू0 261.00 प्रति कुन्तल

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि शासन के निर्देषों के अनुपालन में उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संषोधन) अधिनियम 1997 के नियम-29(3) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में शीतगृह स्वामियों तथा आलू उत्पादक किसानों के साथ दिनांक 15 मार्च 2023 को आयोजित बैठक में दोनो पक्षों के मध्य हुये विचार-विमर्ष के उपरान्त शीतगृह संचालन पर होने वाले व्यय तथा कृषक हित को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2023-24 अवधि हेतु आलू भण्डारण प्रभार की युक्तियुक्त परामर्षी दरें निर्धारित कर दी गयी है। उन्होने बताया कि सादा आलू हेतु रू0 241.00 प्रति कुन्तल तथा सीआईपीसी उपचारित आलू हेतु रू0 261.00 प्रति कुन्तल निर्धारित की गयी है।

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