जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जनवरी-23 के सापेक्ष, प्रदेश के अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी कार्डधारको को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत, आवंटित माह जनवरी 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण एंव अन्त्योदय कार्डधारको को त्रैमास जनवरी,फरवरी तथा मार्च, 2023 के सापेक्ष चीनी का वितरण माह-मार्च-23 में दिनांक 20.03.2023 तक वितरण तिथियों में कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।
उन्होने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग,उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न निर्गमन न हो पाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के वितरण का कार्य माह मार्च में दिनांक 21.03.2023 से 22.03.2023 तक विस्तारित की गयी है। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की सुविधा पूर्व तिथि 20.03.2023 के साथ दिनांक 22.03.2023 को भी उपलब्ध रहेगी। दिनांक 22.03.2023 तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।