उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र के अनुसार व उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थ्ता नियमावली – 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में तथा डिस्ट्रिक्ट जज के कार्यालय आदेश के अनुपालन में मध्यस्थ अधिवक्ताओं का चयन किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार ने बताया कि शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित वांछित विवरण इस प्रकार है। ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, सेवानिवृत्त जिला एंव सत्र न्यायायाधीश/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश तथा ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रो मे कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधिक के क्षेत्र में सुपरिचित हों।
उन्होने बताया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये है जो इस प्रकार है-चयनित आवेदक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली-2021 के अधीन होगी, चयनित आवेदक की नियुक्ति मध्यस्थ पैनल बनाये जाने की दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगी, आवेदको एक उपक्रम प्रस्तुत कराना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेगें, आवेदक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामलें मे दण्डित न किया गया हों, आवेदक आवेदन पत्र के साथ एक स्वपतायुक्त लिफाफा पंजीकृत डाक हेतु निर्धारत टिकट लगाकर प्रस्तुत करेंगें, आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखो व चरित्र प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेखो की स्वप्रमाणित छांयाप्रतिया एंव पासर्पोट साइज के दो फोटोग्राफ, आधार कार्ड की छांयाप्रति, स्थायी निवास की सत्यप्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
उक्त अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी मध्यस्थता पैनल में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के कार्यालय में दिनांक 11.01.2023 की सांय 05ः00 बजें तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर/पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त करा सकते है। उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद न्यायालय मेरठ की वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/meerut पर जाकर Recruitment ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है।